जेल में मौत पर तत्काल मुआवजा, यूपी सरकार का बड़ा फैसला
लखनऊ, जून 4, 2026
उत्तर प्रदेश सरकार ने जेलों में होने वाली अप्राकृतिक मौतों के मामलों में मृतक कैदियों के परिजनों को शीघ्र आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए नई नीति को मंजूरी दी है। इस फैसले का उद्देश्य प्रभावित परिवारों को राहत देने के साथ-साथ जेल प्रशासन में जवाबदेही और पारदर्शिता को मजबूत करना है।
कैबिनेट द्वारा स्वीकृत ‘बंदी मृत्यु एवं प्रतिकर भुगतान नीति’ के तहत राज्य की जेलों में अप्राकृतिक परिस्थितियों में जान गंवाने वाले कैदियों के आश्रितों या निकट संबंधियों को मुआवजा दिया जाएगा। नई व्यवस्था के लागू होने से भुगतान प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित होगी और पहले की तरह लंबी प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण होने वाली देरी को कम किया जा सकेगा।
नीति के अनुसार, कैदियों के बीच हिंसा, चिकित्सकीय लापरवाही, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, डॉक्टरों की अनुपलब्धता या उपचार में चूक जैसी परिस्थितियों में मृत्यु होने पर आश्रितों को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं, यदि किसी कैदी की जेल में आत्महत्या से मृत्यु होती है, तो उसके परिवार को 3 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
सरकार का कहना है कि यह नीति मानवाधिकारों के संरक्षण और शोकाकुल परिवारों को समय पर सहायता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इसके साथ ही राज्य में जेल अवसंरचना को बेहतर बनाने और भीड़भाड़ कम करने के लिए नए जिला कारागारों के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है, जिससे सुधारात्मक व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा सकेगा।
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