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9 से ज्यादा सिम पर सख्ती, DoT ने टेलीकॉम कंपनियों को दिया नया आदेश
नई दिल्ली, 20 अगस्त 2026
केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग (DoT) ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया है कि किसी भी ग्राहक के नाम पर मोबाइल कनेक्शनों की संख्या अधिकतम 9 से अधिक न हो। 24 अगस्त 2026 से टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर (TSP) ऐसे ग्राहकों की पहचान के लिए तकनीकी और संगठनात्मक कदम उठाएंगे, जो निर्धारित सीमा से अधिक नए मोबाइल कनेक्शन लेने का प्रयास करेंगे। “वे उसे सूचित करेंगे कि उसके पास पहले से ही किसी व्यक्ति के लिए अनुमत अधिकतम संख्या में मोबाइल कनेक्शन हैं और इसलिए, उसे नया मोबाइल कनेक्शन नहीं दिया जा सकता है।”
नए निर्देशों के तहत ग्राहकों को कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म (CAF) में अपने नाम पर पहले से मौजूद मोबाइल कनेक्शनों का विवरण देना होगा। इसमें अलग-अलग टेलीकॉम ऑपरेटरों और लाइसेंस प्राप्त सर्विस एरिया में लिए गए कनेक्शन शामिल होंगे। विभाग ने बताया है कि तय सीमा से अधिक मोबाइल कनेक्शन रखने वाले ग्राहकों से जुड़ी जानकारी उसके डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (DIP) पर उपलब्ध है।
DoT द्वारा विकसित डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म टेलीकॉम कंपनियों से प्राप्त ग्राहक डेटा के आधार पर काम करता है। इस व्यवस्था के जरिए ऑपरेटर आसानी से उन ग्राहकों की पहचान कर सकेंगे, जिनके नाम पर 9 सिम कार्ड की अधिकतम सीमा पहले ही पूरी हो चुकी है या उससे अधिक मोबाइल कनेक्शन सक्रिय हैं।
सर्कुलर में कहा गया है, “जब तक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म (सीएएफ) की शर्तों के आधार पर ऐसे उपाय लागू नहीं करते, तब तक तय सीमा से ज्यादा एक्टिवेट किए गए किसी भी मोबाइल कनेक्शन को तुरंत सस्पेंड कर दिया जाएगा। यह सस्पेंशन तब तक रहेगा जब तक मोबाइल कनेक्शन की तय सीमा पार करने से जुड़ा मामला सुलझ नहीं जाता।” इन निर्देशों के साथ DoT का उद्देश्य मोबाइल कनेक्शनों की निर्धारित सीमा का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना है।
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