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की खास योजना: दिव्यांग दंपतियों को मिलेगा ₹35,000 तक का प्रोत्साहन
नई दिल्ली, 17 जुलाई 2026
उत्तर प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही है। इसी क्रम में राज्य के दिव्यांगजनों को आर्थिक सहयोग और सामाजिक सशक्तिकरण देने के उद्देश्य से 'दिव्यांग शादी प्रोत्साहन पुरस्कार योजना' लागू की गई है। इस योजना के माध्यम से विवाह के बाद दिव्यांग दंपतियों को नए जीवन की शुरुआत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि इस बात पर निर्भर करती है कि दंपती में कौन दिव्यांग है। यदि केवल वर दिव्यांग है तो 15,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। यदि केवल वधू दिव्यांग है तो 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वहीं, यदि वर और वधू दोनों दिव्यांग हैं, तो दंपती को कुल 35,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। योजना का लाभ लेने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता और अन्य आवश्यक शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है।
यह योजना दिव्यांगजनों को आर्थिक संबल देने के साथ उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यदि आपके आसपास कोई पात्र दिव्यांग दंपती या विवाह के इच्छुक दिव्यांग युवक-युवती हैं, तो उन्हें इस सरकारी योजना की जानकारी अवश्य दें, ताकि वे निर्धारित नियमों के तहत समय पर इसका लाभ प्राप्त कर सकें।
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