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तीन दिन की राहत, उमर खालिद को मिली अंतरिम जमानत
नई दिल्ली,22 मई 2026
2020 दिल्ली दंगों से जुड़े UAPA मामले में आरोपी उमर खालिद को दिल्ली हाई कोर्ट से तीन दिन की अंतरिम जमानत मिली है। अदालत ने उनकी मां की सर्जरी को ध्यान में रखते हुए यह राहत दी। कोर्ट के आदेश के अनुसार उन्हें 1 जून से 3 जून तक अस्थायी जमानत पर रिहा किया जाएगा।
सुनवाई के दौरान उमर खालिद की ओर से परिवार के साथ रहने और मां की देखभाल की जरूरत का हवाला दिया गया। इसके बाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सीमित अवधि की राहत मंजूर की। अदालत ने जमानत के साथ कई शर्तें भी लगाईं, जिनमें NCR क्षेत्र से बाहर न जाने और तय मोबाइल नंबर के इस्तेमाल जैसी बातें शामिल हैं।
इससे पहले निचली अदालत ने उमर खालिद की 15 दिन की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उन्होंने अपनी मां की सर्जरी और पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए राहत मांगी थी। ट्रायल कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया।
हाई कोर्ट ने मामले की परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें केवल तीन दिन की अंतरिम जमानत दी है। अदालत ने साफ किया कि यह राहत विशेष मानवीय आधार पर दी गई है और तय शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
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