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श्रीकृष्ण जन्मभूमि–शाही ईदगाह विवाद: इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई 10 अप्रैल तक स्थगित

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Saturday, 28 March 2026

श्रीकृष्ण जन्मभूमि–शाही ईदगाह विवाद: इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई 10 अप्रैल तक स्थगित

प्रयागराज। 28 मार्च 2026


मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 10 अप्रैल तय की है। शनिवार को न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई को स्थगित कर दिया। अब इस महत्वपूर्ण मामले पर दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी।


सुनवाई टलने का कारण हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से किया गया “नो एडवर्स ऑर्डर” का आग्रह रहा। इस प्रावधान के तहत वकीलों की अनुपस्थिति में कोई प्रतिकूल आदेश नहीं दिया जाता है। अदालत ने इस आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले को अगली तारीख तक टाल दिया।


मामले से जुड़े अधिवक्ता सौरभ तिवारी के अनुसार, वाद संख्या नौ की सुनवाई अब निर्धारित समय पर 10 अप्रैल को होगी। यह मामला लंबे समय से न्यायालय में विचाराधीन है और इससे जुड़े पक्षकारों की नजरें अगली सुनवाई पर टिकी हुई हैं।


गौरतलब है कि यह विवाद कानूनी और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। अदालत में होने वाली अगली सुनवाई इस मामले की आगे की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकती श्रीकृष्ण जन्मभूमि–शाही ईदगाह विवाद: इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई 10 अप्रैल तक स्थगित


मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 10 अप्रैल तय की है। शनिवार को न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई को स्थगित कर दिया। अब इस महत्वपूर्ण मामले पर दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी।


सुनवाई टलने का कारण हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से किया गया “नो एडवर्स ऑर्डर” का आग्रह रहा। इस प्रावधान के तहत वकीलों की अनुपस्थिति में कोई प्रतिकूल आदेश नहीं दिया जाता है। अदालत ने इस आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले को अगली तारीख तक टाल दिया।


मामले से जुड़े अधिवक्ता सौरभ तिवारी के अनुसार, वाद संख्या नौ की सुनवाई अब निर्धारित समय पर 10 अप्रैल को होगी। यह मामला लंबे समय से न्यायालय में विचाराधीन है और इससे जुड़े पक्षकारों की नजरें अगली सुनवाई पर टिकी हुई हैं।


गौरतलब है कि यह विवाद कानूनी और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। अदालत में होने वाली अगली सुनवाई इस मामले की आगे की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकती है।

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